
जिले में मकानों, दुकानों एवं अन्य घरेलू काम के लिए रखने वाले नौकरों की जानकारी स्वामी को संबंधित थाने पर देना अनिवार्य,व्यवसायिक कर्मचारियों की सूचना मालिक द्वारा थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें रखा जाएं,होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए,कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के तहत जारी किए आदेश
पंडित रघुनंदन समाधिया : प्रधान संपादक : मां भगवती टाइम्स देवास/ कलेक्टर एवं जिला दंडा…