रघुनंदन समाधिया : प्रधान संपादक : मां भगवती टाइम्स

देवास। 13 दिसम्बर शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत मे नगर निगम द्वारा संपत्तिकर व जलकर के बकाया करदाताओं को अपने करों को जमा कराने पर सरचार्ज (अधिभार) मे नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। नेशनल लोक अदालत के दिवस करदाताओं को अपने बकाया करों को जमा कराये जाने की सुविधाओं हेतु निगम कार्यालय सहित निगम के झोन कार्यालय जवाहर चौक तथा उज्जैन रोड बस स्टेण्ड व न्यायालय परिसर मे शिविर आयोजित किये जावेगें। आयुक्त दलीप कुमार के निर्देश पर नगर निगम कार्यालय मे विशेष काउंटर लगाये गये हैं। इन काउंटरों पर तैनात सहायक राजस्व निरीक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा कर भरने की सुविधा के साथ करों की जानकारी भी दी जावेगी। निगम कार्यालय मे लोक अदालत के दिवस नागरिकों को बैठने व पीने के पानी का सुविधा रहेगी। निगम मे नेशनल लोक अदालत के दिवस करों को जमा कराने का समय सुबह 9 बजे से कार्य समप्ति तक तथा न्यायालय परिसर मे प्रातरू 10 बजे से सांय 5.30 बजे तक रहेगा। नागरिकों से अपील है कि वे 13 दिसम्बर को आयोजित हो रही नेशनल लोक अदालत मे अपने भवन भूमि के संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कर सरचार्ज (अधिभार) मे नियमानुसार दी जा रही छूट का लाभ अवश्य उठावें।
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