पंडित रघुनंदन समाधिया : प्रधान संपादक : मां भगवती टाइम्स
देवास। जिला अभिभाषक संघ देवास के अध्यक्ष अशोक वर्मा एवं समस्त कार्यकारिणी व अधिवक्ताओं ने एक स्वर में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। जिला अभिभाषक संघ के बैनर तले न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय देवास को ज्ञापन सौपा है। ज्ञापन में संघ ने बताया कि शक्ति सिंह तोमर नामक व्यक्ति ने अपनी फेसबुक आईडी “शक्ति सिंह तोमर (एसएस) डॉग लवर” से 14 अगस्त 2025 को एक आपत्तिजनक पोस्ट डालकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों — जस्टिस आर. महादेवन एवं जस्टिस जे.बी. पारदीवाला — सहित सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता की गरिमा को ठेस पहुँचाई है।
अधिवक्ताओं ने कहा कि यह कृत्य न केवल न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाता है, बल्कि भारतीय न्याय संहिता की धाराएँ 353(2), 224, 152, 132, 296, 351 तथा आईटी एक्ट की धारा 66-ए व 67 के तहत अजमानतीय व आजीवन कारावास तक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
अध्यक्ष अशोक वर्मा ने बताया कि इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक देवास एवं संबंधित थाने में की गई, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसी कारण बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता संघ ने न्यायालय से आग्रह किया है कि आरोपी के विरुद्ध तत्काल FIR दर्ज करने एवं अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र पेश करने के निर्देश जारी किए जाएँ। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि "यह केवल न्यायपालिका पर हमला नहीं, बल्कि पूरे समाज के न्याय के भरोसे पर चोट है। इस अवसर पर संघ सचिव अतुल कुमार पंड्या, कोषाध्य दीपेंद्र सिंह तोमर पुस्तकालय सचिव श्वेत्तांक राज शुक्ला और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र बापट, रघुवर यार्दी, राजेंद्र बापना एवं कई वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे।



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