पंडित रघुनंदन समाधियां प्रधान संपादक मां भगवती टाइम्स
दिनांक-10.02.2025
''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत देवास पुलिस की एक और बड़ी सफलता
छेड़छाड़ के प्रकरण में आरोपी को पेशेवर विवेचना द्वारा माननीय न्यायालय से करवाया 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित ।
देवास पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ''ऑपरेशन संकल्प'' की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं । साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके । गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक,पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं ।
इसी तारतम्य में ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 26.08.2024 को थाना महिला थाना पर फरियादी ने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई की आरोपी शहजाद उर्फ पल्ली उर्फ मोहम्मद अली पिता हसन अली उम्र 55 साल निवासी विक्रम नगर इटावा देवास के द्वारा फरियादी के साथ छेडछाड़ की गई है । थाना महिला थाना में अपराध क्रमांक 37/2024 दिनांक 26.08.2024 धारा 74,75,(1)(ii)75,(1)(i)79 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना सउनि किरण पाठक के द्वारा की जाकर दिनांक 26.08.2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 37/2024 दिनांक 19.09.2024 को तैयार किया गया । दिनांक 07.11.2024को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता अपर शासकीय अभिभाषक जिला देवास श्री मनोज निगम द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री विकास शर्मा न्यायालय देवास ने आरोपी शहजाद उर्फ पल्ली उर्फ मोहम्मद अली पिता हसन अली उम्र 55 साल निवासी विक्रम नगर इटावा देवास द्वारा छेडछाड़ कर लज्जा भंग कारित करने के संबंध मे आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर,कोर्ट मुंशी एवं वारंट मुंशी के रुप में प्रआर 194 संजय चौबे द्वारा कार्य किया गया ।
*पुलिस कप्तान देवास श्री पुनीत गेहलोद के अनुसार इस वर्ष 2025 में देवास पुलिस नें हत्या के 05,हत्या के प्रयास 04,बलात्संग के 06,छेड़खानी के 01,लूट के 01,मारपीट के 02,गौवंश के 02,आबकारी के 0 एवं धोखाधड़ी के 01 प्रकरण में न्यायालय से कठोर दण्ड दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया हैं* ।
पुलिस अधीक्षक ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों में और अधिक दता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया ।
दिनांक 10.02.2025*
ऑपरेशन त्रिनेत्रम मे लगे सीसीटीव्ही कैमरो से मिली सफलता शिव मंदिर में चोरी करने वाला आरोपी चंद घंटों मे किया गिरफ्तार एवं संपूर्ण मश्रुका किया जप्त।
संक्षिप्त विवरण* – दिनांक 10.02.2025 को थाना सिविल लाईन पर फरियादी पुजारी अंकित शर्मा ने रिपोर्ट लिखवाई कि भगवंती नगर इटावा में स्थित शिव मंदिर मे कल दिनांक 09.02.2025 को रात्रि करीब 09.30 बजे मन्दिर की साफ सफाई कर मैन गेट मै ताला लगा कर अपने घर चला गया था । दिनांक 10.02.2025 को सुबह करीब 05.45 बजे मैने मन्दिर मे जाकर देखा तो ताला टुटा हुआ मिला । फिर मैने मन्दिर के अन्दर जाकर देखा तो नाग देवता,त्रिशुल,दीपक,हनुमान गदा,घण्टी,गरूड घण्टी,जलपात्र (जलाधारी) सभी पीतल के बने हुए तथा एक एम्पलीफायर,एक साउण्ड मशीन व साउण्ड सिस्टम नहीं मिला जिनकी कुल अनुमानित कीमत 40,000 रूपये है को कोई अज्ञात बदमाश चोरी करके ले गया है । घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक श्री दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में इंचार्ज थाना प्रभारी सिविल लाईन श्री राकेश बौरासी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई । विशेष टीम के द्वारा तकनीकी एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किये गये एवं सीसीटीव्ही फुटेज की सहायता से *आरोपी सुनील उर्फ सोनू उर्फ टिटोडी पिता नारायण सिंह परमार उम्र 35 साल निवासी राम मंदिर के पास इटावा जिला देवास* को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध थाना सिविल लाईन पर अपराध क्रमांक 76/2025 धारा 331(4),305(A) BNS का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपी के कब्जे से चोरी गया संपूर्ण मश्रुका जप्त किया गया।
*सराहनीय कार्य* - उक्त सराहनीय कार्य में इंचार्ज थाना प्रभारी सिविल लाईन उनि राकेश बोरासी,अरुण पिपल्दे,सउनि राकेश तिवारी,कमलपुरी गोस्वामी,आर मातादीन,शुभम कश्यप,अरूण चावड़ा,अन्तरसिंह परमार,रणवीर सिकरवार की सराहनीय भूमिका रही।
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