पंडित रघुनंदन समाधिया : प्रधान संपादक : मां भगवती टाइम्स
देवास। आरोपी शुभम को दिनांक 13.01.25 को 498 अ,313,316 भारतीय दंड विधान की धारा के तहत आरोप से सत्र न्यायाधीश महोदय ने दोषमुक्त किया फ़रियादी के द्वारा दिनांक 17.1.24 को थाना औ. क्षेत्र पर आरोपी के विरुद्ध शिकायत लिखवायी और बताया आरोपी ने मेरे घर आकर गालियां और मारपीट करते हुए दहेज की मांग की गई और वह प्रेग्नेंट थी यह जानते हुए आरोपी ने उसके पेट पर भी लात मारी थी जिससे उसके पेट मे दर्द होने से गर्भपात हो गया प्रथम दृष्टया आरोपी के विरुद्ध 294,323,506,427 भा द वी का प्रकरण दर्ज कर लिया गया किन्तु विवेचना उपरांत 458, 498अ,313, 316 भा द वी का इजाफा भी किया दिनांक 27.1.24 को आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायालय में पेश किया गया तभी से वह न्यायिक अभिरक्षा में था और न्यायलय के समक्ष विचारण प्रारंभ हुआ और अभियोजन की और से 15 गवाह प्रस्तुत हुए किन्तु आरोपी को 498अ,313,316 के आरोपों से दोषमुक्त एवम अन्य धारावो में आरोपी के अच्छे आचरण के कारण अर्थदंड अधिरोपित कर दिनांक 13.1.25 को आरोपी को रिहा किये जाने का आदेश प्रदान किया गया बचाव पक्ष की और प्रभावी पैरवी अभिभाषक जय राय एवं अभिभाषक श्वेतांक राज शुक्ला ने की तथा उनके विशेष सहयोगी राहुल दिग्विजयसिंह बिड़वाल एवम अतिरिक्त सहयोगी विष्णु मालविय ने उक्त जानकारी प्रदान है।
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