दिव्यांगजनों को बसो के किराये में 50% छूट देने का आदेश बस मालिकों तक नहीं पहुंचा : कांग्रेस,बस मालिकों ने कहा है कि सरकार हमें टैक्स में छूट दें

रघुनंदन समाधिया : प्रधान संपादक : मां भगवती टाइम्स 


देवास / राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी प्रक्रम बस सेवाओं में दिव्यांग जनों को किराए में 50% छूट देने का निर्देश दिया है   दिव्यांग जनों को यू डी आई डी कार्ड दिखाने पर यह  छूट दी जाएगी परिवहन आयुक्त द्वारा सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए हैं।  दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगजन सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र के रूप में केंद्री एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आय डी प्रॉजेक्ट चलाया जा रहा है प्रदेश में भोपाल सहित प्रदेश भर में चलने वाली बसों में सफर के दौरान यह छूट मिलेगी इसके लिए दिव्यांग जनों को कार्ड दिखाना अनिवार्य किया गया है।                             

 इस योजना से प्रदेश के साढ़े 15 लाख से ज्यादा दिव्यांग जनों को योजना का लाभ मिलेगा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन ने सभी आरटीओ ,डीटीओ को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं । दिव्यांगजन द्वारा यू डी आईडी कार्ड दिखाने के बाद किराए में छूट देने में बहाने बाजी करने पर उस बस का परमिट रद्द कर दिया जाएगा।                      

इस संदर्भ में कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने बताया कि दिव्यांग जनों को छूट देने संबंधी आदेश तो जारी हुआ है लेकिन वह अभी तक बस मालिकों तक नहीं पहुंचा है।  इस संदर्भ में देवास बस आपरेटर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि उन्हें अभी आदेश नहीं मिला है। इसके बदले बस मालिकों ने शासन से मांग की है कि हमारी बसों में 10 ,20 दिव्यांग रोजाना सफर करते हैं हम उन्हें छूट देंगे तो उसके बदले हमें भी राज्य सरकार द्वारा टैक्स में छूट दी जाए। कांग्रेस ने मांग की है की योजना का क्रियान्वयन बस मालिकों के साथ बैठकर शुरू करे जिससे योजना का लाभ दिव्यांगजनो को मिल सके ।

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