पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा जारी “ऑपरेशन F.A.C.E.” के तहत देवास पुलिस की प्रभावी कार्यवाही,84 सिमकार्ड एक ही फोटो से जारी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

रघुनंदन समाधिया : प्रधान संपादक : मां भगवती टाइम्स 




देवास - पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा DOT( Department of telecommunication ) से प्राप्त फर्जी सिम के चेहरे unique face वाले व्यक्ति एवं मिली भगत में सम्मिलित POS धारक एजेंटो के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु “ऑपरेशन F.A.C.E.” प्रांरभ किया गया है । जिस पर से जिला देवास में उक्त गतिविधी में संलिप्त व्यक्तियों पर पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद द्वारा सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक देवास श्री सुमित अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री श्यामचन्द्र शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही निम्नानुसार हैः- 



Department of Telecommunications (DOT) द्वारा वर्ष 2023 में AI आधारित Facial Recognition Tool (ASTR) के माध्यम से फर्जी मोबाइल सिम धारकों का डाटा उपलब्ध कराया गया। विश्लेषण में पाया गया कि एक ही व्यक्ति के चेहरे (Unique Face) का उपयोग कर 50 से अधिक मोबाइल नंबर अलग-अलग नाम एवं पते से सक्रिय किए गए। जिसमें राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा प्रदत्त डाटा Sub Directory: 9516848368 YPS268368949108 के अनुसार वर्ष 2020 से 2022 के मध्य एक ही व्यक्ति के चेहरे पर कुल 84 सिम कार्ड एक्टिवेट किए गए । इनमें से अधिकांश सिम वर्तमान में अन्य व्यक्तियों के नाम पर संचालित पाए गए । टेलीकॉम कंपनी द्वारा जानकारी दी गई कि 3 वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय मोबाइल नंबरों के CAF (Customer Application Form) उपलब्ध कराना संभव नहीं है। उपलब्ध 84 में से केवल 16 CAF ही प्राप्त हो सके ।

जांच में सामने आया किः-

08 सिम कार्ड आरोपी अबरार उर्फ अरबाज उर्फ अब्दुल द्वारा स्वयं सत्यापित कर जारी कराए गए, जिनमें उसकी फोटो अंकित है।

अन्य 08 सिम कार्ड POS एजेंट के माध्यम से जारी हुए, जिनमें भी आरोपी का ही फोटो उपयोग किया गया।

जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि आरोपी द्वारा एक ही व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग करते हुए फर्जी तरीके से 84 सिम कार्ड जारी कराए गए, जिससे अवैध लाभ प्राप्त किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर आरोपी अबरार उर्फ अरबाज उर्फ अब्दुल निवासी गंधर्वपुरी, थाना सोनकच्छ, जिला देवास एवं अन्य के विरुद्ध थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 180/30.03.2026 धारा 420 IPC,66 (C) IT Act,42(3)(e), 42(6) दूरसंचार अधिनियम 2023 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है । अग्रिम कार्यवाही मे यह भी पता लगाया जावेगा कि उक्त सिमकार्ड वर्तमान में किन परिस्थितियों में है ।

*देवास पुलिस की अपीलः*-

देवास पुलिस सिमकार्ड विक्रेताओं से अपील करती है कि उक्त प्रकार की अपराधिक गतिविधी न करें अन्यथा उक्त प्रकार के अपराध में संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

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