बकाया करदाता अपने करों का भुगतान कर शहर विकास मे सहभागी बने— महापौर

पंडित रघुनंदन समाधिया : प्रधान संपादक : मां भगवती टाइम्स 

देवास। 13 सितम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमे निगम सीमा क्षेत्र के बकाया संपत्तिकर व जलकर दाताओं को अपने करो को जमा कराने पर नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। इस संबंध मे महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल ने बताया कि 13 सितम्बर शनिवार कों आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत मे संपत्तिकर व जलकर के बकाया करदाताओं को सरचार्ज (अधिभार) मे नियमानुसार छूट दी जावेगी। महापौर ने बताया कि करदाताओं को निगम कार्यालय एवं न्यायालय परिसर के साथ ही अपने ही निवास के पास स्थित झोन कार्यालयों जवाहर चौक मे स्थित विक्रमसभा भवन, उज्जैन रोड ईटावा बस स्टेण्ड पर अपने बकाया करो को जमा कराये जाने हेतु शिविर लगाये जावेगें। लोक आदालत के दिवस न्यायालय परिसर मे प्रात: 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक तथा निगम कार्यालय मे कर जमा करने का समय प्रात: 9 बजे से कार्य समाप्ति तक रहेगा। महापौर ने बताया कि निगम कार्यालय मे कर जमा करने वाले सिटीजनों को बैठने व पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जावेगी। महापौर ने निगम सीमा क्षेत्र के करदाताओं से अपील कि है कि वे अपने बकाया संपत्तिकर व जलकर जमा कर नियमानुसार दी जा रही छूट का लाभ अवश्य उठावें तथा शहर विकास मे सहभागी बनें।

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