का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया

पंडित रघुनंदन समाधिया : प्रधान संपादक : मां भगवती टाइम्स 

देवास। आरोपीगण राहुल कुंदन व अन्य को 147, 148, 307, 302,25 आयुध अधिनियम भा. द.वि.  में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया फरियादी  द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट आद्योगिक थाना क्षेत्र में अपराध क्रमांक 668/2023 पर दिनांक 17.7.2023  पर दर्ज की गई है आरोपी के विरुद्ध संदर्भित धारा में अपराध पंजीबद्व किया गया था प्रकरण प्रस्तुत किया गया। विचारणीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन की और से 17 गवाहों को प्रस्तुत किया,किन्तु आरोपित आरोपों से आरोपीगण  को माननीय राजेंद्र पाटीदार साहब  न्यायाधीश महोदय देवास के द्वारा आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया  बचाव पक्ष की और प्रभावी पैरवी अभिभाषक  श्वेतांक राज शुक्ला, अभिभाषक जय राय ,अभिभाषक आयुष महाजन ने की तथा उनके  विशेष सहयोगी विष्णु मालवीय एवम अतिरिक्त सहयोगी। अमितेश पांडेय ने उक्त जानकारी प्रदान है।

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