10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला न्यायालय देवास के सभाकक्ष में प्रेस कान्फेस का आयोजन

पंडित रघुनंदन समाधियां प्रधान संपादक मां भगवती टाइम्स 

 

देवास।मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में दिनांक 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में दिनांक 07.05.2025 को जिला न्यायालय देवास के सभाकक्ष में प्रेस कान्फेस आयोजित की गई।

उक्त प्रेस कान्फेस में सुश्री सुमन श्रीवास्तव विशेष न्यायाधीश / प्रभारी नेशनल लोक अदालत ने नेशनल लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, विद्युत अधिनियम, एनआईएक्ट, चैक बाउन्स, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा, बीएसएनएल आदि विषयक प्रकरणों के निराकरण किया जावेगा। जिस हेतु जिला मुख्यालय देवास एवं तहसील स्तर पर सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द एवं बागली में न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया।

सुश्री सुमन श्रीवास्तव द्वारा यह भी बताया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु आमजन को प्रेरित किया जावे। दिनांक 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में नियमानुसार छूट दी जावेगी जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण होकर पक्षकारगण लाभान्वित हो सके।

प्रेस कान्फ्रेंस में श्री रोहित श्रीवास्तव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी उपस्थित रहे।

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