साढ़े 4 साल का संघर्ष फिर मिली न्यायालय से राहत,लैंगिक हमला, शासकीय कार्य में बाधा, गाली गलौच व धमकी के आरोप से अभियुक्त दोषमुक्त

पंडित रघुनंदन समाधियां प्रधान संपादक मां भगवती टाइम्स 



देवास। मिश्रीलाल नगर में 4 सितंबर 2020 को हुए एक मामले में आरोपित अभियुक्त अतीत कोचले कोन्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है। अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 354, 353, 294,506 (2) के तहत अभियोक्त्री जो कि थाना औद्योगिक क्षेत्र में महिला आरक्षक के पद पर पदस्थ होकर अपने थाने से शासकीय कार्य के लिए रवाना हुई थी, के साथ लैंगिक हमला, अश्लील गालियां देने, उसके शासकीयकार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था।अभियोक्त्री महिला आरक्षक द्वारा की गयी शिकायती विवरणप्रकरण के अनुसार, अभियोक्त्री महिला आरक्षक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अभियुक्त ने अभियोक्त्रीमहिला आरक्षक का रास्ता रोककर उससे विवाद किया, गलत नीयत से उसका हाथ पकड़ा और उसे गालियांदीं। साथ ही, पुलिस वाली होने के बाद भी अभियुक्त अभियोक्त्री महिला आरक्षक को धमकी देते हुए उसे जानसे मारने की चेतावनी दी थी। मामले की रिपोर्ट थाना औद्योगिक क्षेत्र में दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार परअभियुक्त के विरुद्ध मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।न्यायालय द्वारा पारित निर्णयन्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा फरियादी, साक्षियों और दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, लेकिनअभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया जा सका। न्यायालय नेअपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा,जिसके चलते न्यायलय श्रीमान न्यायायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी, श्रीमान रश्मि खुराना साहब द्वाराआरोपी को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया गया।साढ़े 4 साल का संघर्ष फिर मिली न्यायालय से राहतअभियुक्त की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए अधिवक्ता श्वेतांक राजा शुक्ला, जय राय और अमितेश पाण्डेय ने बताया की अभियुक्त एक श्रमिक था और वह मजदुरी करता है और उसपर लगाये गए सभी आरोप झूठे थे,अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने में साढ़े 4 साल संघर्ष करना पढ़ा अंततः जीत सत्य की होकर अभियुक्त को सभी आरोपों से मुक्त किया गया।

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