दिनांक- 18. 02.2025 की देवास जिला पुलिस प्रशासन की विभिन्न अभियानों के तहत प्रभावी एवम सराहनीय कार्यवाहियां

पंडित रघुनंदन समाधियां प्रधान संपादक मां भगवती टाइम्स 

दिनांक 18.01.2025

“ऑपरेशन हवालात” के तहत देवास पुलिस की प्रभावी कार्यवाही

थाना सोनकच्छ पुलिस के द्वारा आबकारी के मामले में 25 वर्षों से फरार स्थाई वारंटी आरोपी सुभाष मालवीय पिता पूनमचंद्र मालवीय निवासी पटवर्धन मार्ग देवास हाल गंगा नगर देवास को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया* । 

                जिला पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा 01 नवम्‍बर 2024 से सम्‍पूर्ण जिलें मे *“ऑपरेशन हवालत”* की शुरूआत  की गई है । जिसके अंतर्गत लंबे समय से फरार इनामी बदमाशों की की गिरफ्तारी पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही गंभीर अपराधों मे फरार आरोपियों की त्‍वरित गिरफ्तारी को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। 

              इसी अनुक्रम में थाना सोनकच्छ के द्वारा संबंधी प्रकरण में अपराध क्रमांक 228/2000 धारा 34 आबकारी एक्ट एवं प्रकरण क्रमांक 186/2000 के उक्‍त प्रकरण का आरोपी सुभाष मालवीय पिता पूनमचंद्र मालवीय निवासी पटवर्धन मार्ग देवास हाल गंगा नगर देवास लगभग 25 वर्षों से लगातार पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहा था । अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सोनकच्छ श्रीमती दीपा माण्डवे के निर्देशन में थाना प्रभारी सोनकच्छ श्री श्यामचन्द्र शर्मा के नेतृत्व में *“ऑपरेशन हवालात”* के तहत विशेष टीम गठित की थी । जो कि मुखबिर तंत्र एवं तकनीकी साक्ष्‍यों के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयत्नशील थी ।  

             दिनांक 18.02.2025 को पुलिस को पुख्‍ता सूचना मिली फरार स्थाई वारंटी आरोपी को देवास में देखा गया है । जिस पर तत्‍काल पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की धरपकड़ हेतु टीम को रवाना किया । उक्‍त टीम ने सफलता पूर्वक आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया । 

*उल्लेखनीय है कि देवास पुलिस द्वारा “ऑपरेशन हवालात” के तहत 1 नवम्‍बर 2024 से आज दिनांक तक 235 फरार/स्थाई/गिरफ्तारी वारंटी को गिरफ्तार किया जा चुका है जिन पर कुल 50,000/- रुपए का ईनाम उद्घोषित था* ।

                                                                 

दिनांक- 18.02.2025*

*साइबर फ्रॉड और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे मामलों में देवास पुलिस द्वारा चलाये जा रहे सायबर जागरूकता अभियान का दिखा असर*

*आवेदक की जागरुकता एवं पुलिस की सक्रियता से डिजिटल अरेस्ट संबंधी फ्रॉड होने से बचा*।

*संक्षिप्त विवरणः*- पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा नागरिकों को सायबर फ्रॉड से बचाने एवं फ्रॉड राशि फरियादी को पुनः वापस करवाने हुतु “ऑपरेशन सायबर” चलाया जा रहा है । जिस हेतु गृह मंत्रालय द्वारा सायबर हेल्पलाईन नम्बर 1930 एवं सायबर सेल देवास द्वारा हेल्पलाईन नम्बर 7587611376 जारी किया गया है । जिस पर आवेदक फ्रॉड होने या धमकी भरे कॉल आने की स्थिती में तत्काल सहायता प्राप्त कर सकता है जिससे की आम नागरिको को फ्रॉड होने से बचाया जा सके । 

             इसी क्रम में थाना सिविल लाईन में आवेदिका पूजा के मोबाईल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया जिसने आवेदक से भोपाल सायबर अधिकारी बनकर बात कि और बोला कि आप  गलत वीडियो देखते है आपके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की जावेगी और आपको अरेस्ट किया जायेगा । अगर आप पुलिस कार्यवाही से बचना चाहते है तो आपको 05 लाख रुपये ट्रांसफर करना होंगे । आवेदक दिलशत को इस संदिग्ध गतिविधि पर शंका होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दी। 

उक्त घटना की सूचना Dial 100 से प्राप्त होने पर देवास पुलिस कंट्रोल रूम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सूचना की जानकारी सायबर सेल देवास की टीम को दी । पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद के निर्देशानुसार सायबर सेल टीम ने आवेदक से संपर्क कर मामले की गंभीरता बताया एवं “डिजिटल अरेस्ट” जैसी किसी प्रक्रिया का कानून में प्रावधान नहीं है,समझाईश देकर किसी भी प्रकार की राशि न देने की सलाह दी गई । देवास पुलिस की सतर्कता और समय पर दी गई समझाईश से आवेदक को सायबर फ्रॉड का शिकार होने से बचाया जा सका ।

          *उल्लेखनीय है कि जिलेवासियों को सायबर फ्रॉड से बचाने हेतु पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जारी "ऑपरेशन सायबर" के तहत ज़िला पुलिस सायबर सेल ने 1 नवंबर 2024 से लेकर आज दिनांक तक कुल 91 अनावेदकगणों से सम्पर्क कर उनके साथ कुल 1,00,64,225/- रूपये की राशि का फ्रॉड होने से बचाया गया है* ।  

 देवास पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या डिजिटल धोखाधड़ी के संबंध में कॉल आने पर तत्काल सायबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या 7587611376 पर सम्पर्क करे एवं सतर्क रहे ।


  दिनांक 18.01.2025*

*“ऑपरेशन हवालात” के तहत देवास पुलिस की प्रभावी कार्यवाही* 

                  *थाना सोनकच्छ पुलिस के द्वारा मारपीट के मामले में 04 वर्षों से फरार स्थाई वारंटी आरोपी प्रद्युम उर्फ विश्वजीत सिंह पिता मुकेश सिंह गौतम उम्र 25 साल निवासी लक्ष्मीबाई मार्ग सोनकच्छ देवास को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया* । 

                जिला पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा 01 नवम्‍बर 2024 से सम्‍पूर्ण जिलें मे *“ऑपरेशन हवालत”* की शुरूआत  की गई है । जिसके अंतर्गत लंबे समय से फरार इनामी बदमाशों की की गिरफ्तारी पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही गंभीर अपराधों मे फरार आरोपियों की त्‍वरित गिरफ्तारी को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। 

              इसी अनुक्रम में थाना सोनकच्छ के द्वारा संबंधी प्रकरण में अपराध क्रमांक 469/2021 धारा 294,427,506 भादवि 3(1)(द),3(1)(ध),3(2)(va) SC/ST Act एवं प्रकरण क्रमांक 188/2021 के उक्‍त प्रकरण का आरोपी प्रद्युम उर्फ विश्वजीत सिंह पिता मुकेश सिंह गौतम उम्र 25 साल निवासी लक्ष्मीबाई मार्ग सोनकच्छ देवास लगभग 04 वर्षों से लगातार पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहा था । अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सोनकच्छ श्रीमती दीपा माण्डवे के निर्देशन में थाना प्रभारी सोनकच्छ श्री श्यामचन्द्र शर्मा के नेतृत्व में *“ऑपरेशन हवालात”* के तहत विशेष टीम गठित की थी । जो कि मुखबिर तंत्र एवं तकनीकी साक्ष्‍यों के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयत्नशील थी ।  

             दिनांक 18.02.2025 को पुलिस को पुख्‍ता सूचना मिली फरार स्थाई वारंटी आरोपी को देवास में देखा गया है । जिस पर तत्‍काल पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की धरपकड़ हेतु टीम को रवाना किया । उक्‍त टीम ने सफलता पूर्वक आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया । 

*उल्लेखनीय है कि देवास पुलिस द्वारा “ऑपरेशन हवालात” के तहत 1 नवम्‍बर 2024 से आज दिनांक तक 236 फरार/स्थाई/गिरफ्तारी वारंटी को गिरफ्तार किया जा चुका है जिन पर कुल 50,000/- रुपए का ईनाम उद्घोषित था* ।


 दिनांक-18.02.2025*

*''ऑपरेशन संकल्प''* के तहत देवास पुलिस की एक और बड़ी सफलता*

*बलात्संग के प्रकरण में आरोपियों को पेशेवर विवेचना द्वारा न्यायालय से करवाया 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 17,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* ।

देवास पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में *''ऑपरेशन संकल्प''* की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं । साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके । गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक,पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं ।

     इसी तारतम्य में *''ऑपरेशन संकल्प''* के तहत दिनांक 03.09.2022 को थाना टोंकखुर्द पर रिपोर्ट दर्ज हुई कि आरोपी शाहिद पिता साबिर अली उम्र 24 साल निवासी मदरसे के पास टोकखुर्द देवास ने फरियादी के साथ बलात्कार कर जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट पर से थाना टोंकखुर्द में अपराध क्रमांक 354/2022 दिनांक 03.09.2022 धारा  376(1),375,450,342,506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना उनि लाल सिंह डोरिया के द्वारा की जाकर दिनांक 09.09.2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 313/2022 दिनांक 15.09.2022 को तैयार किया गया । दिनांक 20.09.2022 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।

             प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजक श्रीमती जयंती पौराणिक द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त  प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री उमाशंकर अग्रवाल न्यायालय देवास ने आरोपी शाहिद पिता साबिर अली उम्र 24 साल निवासी मदरसे के पास टोकखुर्द देवास द्वारा फरियादी के साथ बलात्संग कारित करने के संबंध मे आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 17,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।              

                       प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आरक्षक 270 रमेश बर्डे,कोर्ट मुंशी के रुप में आर 287 ओमप्रकाश चौहान एवं वारंट मुंशी के रुप में आर 309 जितेन्द्र के द्वारा कार्य किया गया ।  

                   *पुलिस कप्तान देवास श्री पुनीत गेहलोद के अनुसार इस वर्ष 2025 में देवास पुलिस नें हत्या के 05,हत्या के प्रयास 04,बलात्संग के 07,छेड़खानी के 01,लूट के 01,मारपीट के 02,गौवंश तस्करी के 02,आबकारी के 0 एवं धोखाधड़ी के 01 प्रकरण में न्यायालय से कठोर दण्ड दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया हैं* ।     

      *पुलिस अधीक्षक ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों  में और अधिक दता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया* ।

                                    

दिनांक-18.02.2025*

*''ऑपरेशन संकल्प''* के तहत देवास पुलिस की एक और बड़ी सफलता*

*दहेज उत्पीड़न के प्रकरण में आरोपियों को पेशेवर विवेचना द्वारा न्यायालय से करवाया 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* ।

देवास पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में *''ऑपरेशन संकल्प''* की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं । साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके । गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक,पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं ।

     इसी तारतम्य में *''ऑपरेशन संकल्प''* के तहत दिनांक 21.11.2017 को थाना खातेगांव पर रिपोर्ट दर्ज हुई कि आरोपी 01.रमेश पिता शोभा साकलिया उम्र 60 वर्ष 02.लीलाबाई पति रमेश साकलिया उम्र 58 वर्ष 03.राहुल पिता रमेश साकलिया उम्र 28 वर्ष  निवासीगण  हरणगांव देवास ने फरियादी से दहेज की मांग कर मानसिक रुप से प्रताड़ित किया है । रिपोर्ट पर से थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 1201/2017 दिनांक 21.11.2017 धारा  498-A भादवि 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना उनि मोमिन अंसारी के द्वारा की जाकर दिनांक 21.11.2017 को आरोपियों को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 1144/2017 दिनांक 30.11.2017 को तैयार किया गया । दिनांक 01.12.2017 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।

             प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता सहायक लोक अभियोजक अधिकारी श्री राजेश कायस्थ द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त  प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय जेएमएफसी न्यायाधीश श्री पंकज सविता न्यायालय खातेगांव देवास ने आरोपी 01.रमेश पिता शोभा साकलिया उम्र 60 वर्ष 02.लीलाबाई पति रमेश साकलिया उम्र 58 वर्ष 03.राहुल पिता रमेश साकलिया उम्र 28 वर्ष  निवासीगण  हरणगांव देवास द्वारा फरियादी से दहेज उत्पीड़न एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित करने के संबंध मे आरोपियों को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।                  

                       प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आरक्षक 886 रिंकू राजपूत,कोर्ट मुंशी के रुप में आर 98 लाल सिंह चौहान एवं वारंट मुंशी के रुप में आर 161 सुमित चौहान के द्वारा कार्य किया गया ।  

                   *पुलिस कप्तान देवास श्री पुनीत गेहलोद के अनुसार इस वर्ष 2025 में देवास पुलिस नें हत्या के 05,हत्या के प्रयास 04,बलात्संग के 07,छेड़खानी के 01,लूट के 01,मारपीट के 02,गौवंश तस्करी के 02,आबकारी के 0 एवं धोखाधड़ी के 01 प्रकरण में न्यायालय से कठोर दण्ड दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया हैं* ।     

      *पुलिस अधीक्षक ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों  में और अधिक दता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया* ।


 दिनांक: 18.02.2025*

“पुलिस चौपाल”के माध्‍यम से देवास पुलिस द्वारा प्रतिदिन जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान एवं अपराधों से बचाव हेतु की जा रही जागरूकता

            आज जागरूकता 18.02.2025 को जिले के विभिन्‍न थाना क्षेत्रों में कुल 07 “पुलिस चौपाल” आयोजित कर 150 लोगों से प्रभावी जनसंवाद स्थापित किया गया।

               पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा समस्‍त थानों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में जाकर जनता से प्रभावी संवाद स्‍थापित करें, उनकी समस्‍याओं को जानें,और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, साइबर अपराध और महिला संबंधी अपराध जैसे गुड टच और बैड टच के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक थाना क्षेत्र में प्रतिदिन  “पुलिस चौपाल” आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। 

           इसी क्रम में आज दिनांक 18.02.2025 को 07 थानों द्वारा गांवों में “पुलिस चौपाल” का आयोजन किया गया जिसमें कुल 150 लोगों ने उपस्थिति दर्ज करायी। “पुलिस चौपाल” के दौरान जनता ने अपनी स्थानीय समस्याओं के बारे में पुलिस को जानकारी दी। साथ ही,जनता ने पुलिस से अपनी अपेक्षाओं पर चर्चा की और पुलिस अधिकारियों ने अपराधों से स्‍वंय की सुरक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक किया।

              पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद ने बताया कि जिलेवासियों द्वारा “पुलिस चौपाल” पहल को अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। गली-मोहल्लों और गांवों में पुलिस टीम की उपस्थिति से जनता प्रसन्न है। जनसमस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है,और पुलिसिंग कार्य प्रणाली भी दिन-प्रतिदिन बेहतर हो रही है।  पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि आगामी दिनों में पुलिस और जनता के बीच समन्‍वय एवं सहभागिता को सुदृढ़ करने हेतु “पुलिस चौपाल” का आयोजन निरंतर जारी रहेगा।

           *उल्लेखनीय है कि 1 नवम्बर 2024 से आरंभ इस “पुलिस चौपाल” कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 18.02.2025 तक कुल 1102 “पुलिस चौपाल”आयोजित कर 33,482 जिलेवासियों के साथ संवाद स्थापित किया गया है*।

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