देवास जिले में हाईस्कूल परीक्षा 01 मार्च एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा 02 मार्च से

पंडित रघुनंदन समाधिया प्रधान संपादक मां भगवती टाइम्स

परीक्षा के जिले में 104 परीक्षा केन्द्र बनाये, जिनमें हाईस्कूल के 20840 नियमित एवं स्वाध्यायी के 3951 परीक्षार्थी तथा हायर सेकेण्डरी के 18718 नियमित एवं 6011 स्वाध्यायी परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे


जिले के किसी भी परीक्षा केन्द्र पर  नकल करने या नकल करवाने पर होगी कार्यवाही


देवास 28 फरवरी 2023/ जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि  माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र . भोपाल की हाईस्कूल परीक्षा  01 मार्च 2023 से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2023 तक एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा दिनांक 02 मार्च 2023 से प्रारंभ होकर 01 अप्रेल 2023 तक आयोजित होगी ।  मंडल ने परीक्षा के जिले में 104 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है जिनमें हाईस्कूल के 20840 नियमित एवं स्वाध्यायी के 3951 परीक्षार्थी तथा हायर सेकेण्डरी के 18718 नियमित एवं 6011 स्वाध्यायी परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे ।  परीक्षाओं की गोपनीय सामग्री जिले के निर्धारित थानों पर रखी गई है प्रश्न पत्र दिनांक को प्रत्येक थाने से गोपनीय सामग्री कार्यालय कलेक्टर जिला देवास के आदेश से नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में निकाली जावेगी । 

        मंडल द्वारा जिले में गठित परीक्षा केन्द्रों में से विकासखण्ड देवास में 04 , सोनकच्छ में 03 टोंकखुर्द में 02 कन्नौद में 02 खातेगांव में 05 बागली में 02 कुल 18 परीक्षा केन्द्रों को अतिसंवेदनशील बनाया गया है तथा विकासखण्ड देवास में 02 , टोंकखुर्द में 01 बागली में 01 खातेगांव में 01 कुल 05 परीक्षा केन्द्रों को संवेदनशील बनाया गया है । संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों में कार्यालय कलेक्टर जिला देवास द्वारा प्रेक्षक ( आब्जेवर्स ) नियुक्त किये गये है नियुक्त आर्जवर्स की डयूटी निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर आधे घण्टे पूर्व से लेकर उत्तरपुस्तिकाओं को निर्धारित स्थान पर जमा करने तक रहेगी । आब्जवर्स केन्द्र पर अपनी उपस्थिति में अपने समक्ष प्रश्न पत्रों का लिफाफा खोलना सुनिश्चित करवायेंगे । संवेदनशील / अतिसंवेदनशील केन्द्रो पर   पुलिस गार्ड तथा सामान्य दिनों में आवश्यक पुलिस बल उपस्थित रहेगा । 

     परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था परीक्षा की पवित्रता एवं विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी की निगरानी में कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं जिला अधिकारियों का संयुक्त उडनदस्तों का गठन किया गया है , अनुभाग देवास में श्री राजकुमार हलधर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी देवास एवं जिला अधिकारी को 03 परीक्षा केन्द्र एवं श्रीमती पूनम तोमर नायब तहसीलदार एवं कार्य दण्डाधिकारी एवं जिला अधिकारियों को 05 परीक्षा केन्द्र एवं सुश्री शिवानी श्रीवास्तव नायब तहसीलदार एवं कार्य. दण्डाधिकारी एवं जिला अधिकारियों को 05 परीक्षा केन्द्र एवं सुश्री पूजा भाटी नायब तहसीलदार एवं कार्य. दण्डाधिकारी एवं जिला अधिकारियों को 03 परीक्षा केन्द्र एवं श्रीमती दर्शनीसिंह नायब तहसीलदार एवं कार्य. दण्डाधिकारीएवं जिला अधिकारियों को 05 परीक्षा केन्द्र एवं सुभाष सुनेरे नायब तहसीलदार एवं कार्य. दण्डाधिकारी एवं जिला अधिकारियों को 05 परीक्षा केन्द्र निरीक्षण हेतु आवंटित किये गये है । 

     अनुभाग सोनकच्छ ( विकासखण्ड टोंकखुर्द ) में श्री जितेन्द्र वर्मा प्रभारी तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी टोंकखुर्द एवं सुश्री पूजासिंह चौहान नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी टोंकखुद तथा अनुभाग सोनकच्छ अन्तर्गत अधीनस्थ अधिकारी को 13 परीक्षा केन्द्र निरीक्षण हेतु आवंटित किये गये है । अनुभाग सोनकच्छ में श्रीमती राधा महंत तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सोनकच्छ एवं श्रीमती दिपिका परमार नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सोनकच्छ तथा श्री अभिषेक चौरसिया परमार नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सोनकच्छ तथा अनुभाग सोनकच्छ अन्तर्गत अधीनस्थ अधिकारी को 10 परीक्षा केन्द्र निरीक्षण हेतु आवंटित किये गये है । 

       अनुभाग बागली में श्री सत्येन्द्र बैरवा तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी हाटपीपल्या श्री विवके सोनकर , तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बागली सुश्री रूचि गोयल नायब तहसीदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी हाटपीपल्या सुश्री अनिता बरेठा नायब तहसीदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बागली श्री चंद्रशेखर परमार नायब तहसीदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी उदयनगर तथा अनुभाग बागली अन्तर्गत अधीनस्थ अधिकारी को 21 परीक्षा केन्द्र निरीक्षण हेतु आवंटित किये गये है । 

       अनुभाग कन्नौद में श्रीमती प्रियंका चौरसिया तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी श्री नागेश्वर प्रसाद पनिक नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सुश्री संगीता मेहतो नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सतवास तथा अनुभाग कन्नौद अन्तर्गत अधीनस्थ अधिकारी को 14 परीक्षा केन्द्र निरीक्षण हेतु आवंटित किये गये है । अनुभाग खातेगांव में श्रीमती स्वाती तिवारी तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी खातेगांव , श्री लखनलाल सोनानिया नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी खातेगांव तथा अनुभाग खातेगांव अन्तर्गत अधीनस्थ अधिकारी को 20 परीक्षा केन्द्र निरीक्षण हेतु आवंटित किये गये है । 12 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी देवास द्वारा जिले में गठित परीक्षा केन्दो पर निरीक्षण हेतु जिला स्तर पर 02 दल गठन किये गये है जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी श्री एच . एल . खुशाल एवं श्री ओ.पी. दूबे ए.डी.पी.सी.आर.एम.एस.ए. तथा एक दल में सहायक संचालक श्री शिवनंदन प्रजापति को नियुक्त किया गया है  एवं विकासखण्ड स्तर पर 06 विकासखण्ड स्तरीय दल बनाये गये है । 

      जिले के किसी भी परीक्षा केन्द्र पर कोई भी व्यक्ति नकल या सामूहिक नकल कराता है या अनुचित साधन का प्रयोग करता है अथवा करवाता है तो मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 3 के अनुसार उनके विरूद्ध परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 3 के तहत पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करायी जायेगी एवं तीन साल की जेल अथवा पांच हजार रूपये जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा ।  कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला देवास के द्वारा परीक्षाओं के सुगम / सफल संचालान तथा परीक्षाओं की गोपनीयता पवित्रता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित किये जाने हेतु जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा 1 व 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर छात्र हित को दृष्टिगत रखते हये जिला देवास के समस्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने से समाप्त होने तक  प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। जिसमें 

परीक्षा केन्द्र पर कोई भी व्यक्ति / समूह परीक्षा प्रारंभ होने के 02 घंटे पूर्व से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा केंन्द्र के 100 मीटर की परिधि में कोई अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नही करेगा और न ही परीक्षा केन्द्र के बाहर घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्व पुलिस कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा केन्द्र में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा में नकल कराने की दृष्टि से किसी भी प्रकार के कागज या अन्य वस्तुओं का वितरण या प्रचार प्रसार करता है और परीक्षा केन्द्र पर इलेक्ट्रानिक संसाधन मोबाईल कम्प्यूटर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कोई मेसेज आदि प्रसारित करता है तो उसके विरूद्व पुलिस कार्यवाही की जायेगी । परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर परिधि के अन्दर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करता है तो उसके विरूद्व भी पुलिस कार्यवाही की जावेगी । परीक्षा केन्द्र पर जिसकी डयूटी परीक्षा कार्य में नही लगाई गई है वो परीक्षा केन्द्र पर एकत्रित होते है या केन्द्र में प्रवेश करने की कोशिश करते है तो उनके विरूद्ध भी पुलिस कार्यवाही की जावेगी ।

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