देवास जिले में दो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हुई कार्रवाई, आरोपियों को तीन-तीन माह तक की अवधि के लिए निरुद्ध कर केंद्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा

पंडित रघुनंदन समाधिया: प्रधान संपादक : मां भगवती टाइम्स

देवास 17 जून 2024/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने अपराधी गतिविधियों में शामिल दो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की  है। जिसमें आरोपी धरम हाड़ा पिता मनोहर हाड़ा उम्र 25 साल निवासी पीपलरावां और आरोपी सोहन पिता मनोज उम्र 20 साल निवासी पीपलरावां को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1980 की धारा 3 की उप धारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों अन्तर्गत दोनो आरोपियों के विरुद्ध निरुद्ध आदेश जारी किया है । दोनो आरोपियों  को तीन-तीन माह तक की अवधि के लिए निरुद्ध कर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा ।

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