पंडित रघुनंदन समाधिया प्रधान संपादक "मां भगवती टाइम्स"
देवास जिले में स्थित सभी बावडियां/कुआ/खुल बोरिंग का सर्वे कर सूची में स्थल का नाम, भूमि स्वामी का नाम, सर्वे नंबर अंकित कर फोटोग्राफ संधारित किया जाये
खतरनाक संरचना नियमों/अधिनियमों के तहत अतिक्रमण हटाने एवं सुरक्षा के सभी उपाय संबंधित व्यक्ति/संस्था के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश
देवास, 06 अप्रैल 2023/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जिले में ऐसे बोरवेल, जिनकी केसिंग पाईप निकाल ली जाती है, मिट्टी धंसक जाने से खतरनाक हो जाते हैं ऐसे बोरवेल में बच्चों के गिर जाने की घटनाएं हुई हैं। इसी प्रकार कुओं तथा बावड़ियों के ऊपर फर्शीगर्डर डालकर अथवा सीमेंट कांक्रीट के ऐसे निर्माण कर लिये जाते हैं जिनके धंसकने से गंभीर घटनाएं हुई है। इस संबंध में देवास जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में स्थित सभी बावडियां/कुआ/खुल बोरिंग का सर्वे संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाकर सूची संधारित कर उक्त सूची में स्थल का नाम, भूमि स्वामी का नाम, सर्वे नंबर अंकित करते हुए फोटोग्राफ भी संधारित किया जायेगा।
ऐसी किसी गहरी संरचना पर अतिक्रमण किया हो, कमजोर छल बनाकर या छज्जा आदि अन्य किसी प्रकार से ढंक दिया हो, या कोई दीवार आदि निर्मित कर घातक स्थिति उत्पन्न की हो, तो ऐसी संरचना को खतरनाक संरचना की सूची में रखा जायेगा तथा खतरनाक संरचना की सूची के प्रत्येक मामलों में तत्काल नियमों/अधिनियमों के तहत अतिक्रमण हटाये जाने एवं सुरक्षा के सभी उपाय संबंधित व्यक्ति/संस्था के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
निर्धारित समयावधि एक माह से उक्त कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर संबंधित नगरीय निकाय नगर परिषद्/ग्राम पंचायत अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित सूचना देगी। उक्त कार्यवाही संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नगरीय निकाय/नगर परिषद/ग्राम पंचायत के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे तथा कार्य में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि भूमि स्वामी से वसूल करेंगे।
ऐसे भूमि स्वामी पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार बोरवेल तथा कुएं बावडियां पाटने से निर्देशों का पालन नहीं किया है की सूची आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा सूची प्राप्त कर ऐसे भूमि स्वामी के विरुद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेंगी।
राज्य शासन द्वारा निर्देश दिये गये है कि जिले में ऐसे बोरवेल, जिनकी कैसिंग पाईप निकाल ली जाती है, मिट्टी धंसक जाने से खतरनाक हो जाते हैं, इसी प्रकार कुआँ तथा बावड़ियों के ऊपर फर्शी-गर्डर डालकर अथवा सीमेंट कांक्रीट के ऐसे निर्माण कर लिये जाते हैं ये सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है जिससे मानव जीवन को खतरा उत्पन्न कर सकती है, भविष्य में कोई घटना या आपदा से बधाने हेतु इस पर तत्काल नियंत्रण/ रोकथाम आवश्यक है।
ऐसी परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि देवास जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में स्थित सभी बावड़िया/कुआँ/खुले बॉरिंग या इस प्रकार की संरचनाओं पर हुए अवैध निर्माण/ अतिक्रमण, छत या कमजोर छज्जा बनाकर या अन्य किसी प्रकार से असुरक्षित स्थिति में लाया गया हो तो तत्काल जांच कर सुरक्षित कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ताकि लोक संपत्ति एवं मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सके।
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